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शिकायत निवारण

शिकायत निवारण

Grievance Redressal

डिजिटल मीडिया आचार संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संदर्शिका) नियम, 2021 के अनुपालन में शिकायत निवारण तंत्र।

प्रतिक्रिया: 24 घंटे · निस्तारण: 15 दिनIT नियम 2021 अनुपालित
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शिकायत निवारण अधिकारी

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संदर्शिका और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुपालन में, हमारे पोर्टल पर प्रकाशित किसी भी सामग्री से संबंधित शिकायत हेतु शिकायत अधिकारी का विवरण:

अधिकारी
संपादक / नोडल अधिकारी
संस्थान
द लोकल लीडर डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
प्रतिक्रिया समय
शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर पावती एवं 15 दिनों के भीतर निस्तारण
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शिकायत दर्ज करने का प्रारूप

शिकायत दर्ज करते समय कृपया निम्नलिखित जानकारी अवश्य शामिल करें ताकि हम आपकी शिकायत का शीघ्र एवं उचित निस्तारण कर सकें:

  • संबंधित समाचार लेख का शीर्षक एवं यूआरएल (Web Link)
  • आपत्ति का विशिष्ट विवरण एवं आधार
  • शिकायतकर्ता का पूरा नाम, वैध पहचान पत्र एवं संपर्क विवरण
  • यदि लागू हो, तो प्रमाणित दस्तावेज़ या साक्ष्य
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निवारण प्रक्रिया

आपकी शिकायत प्राप्त होने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

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शिकायत प्राप्ति
ईमेल के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर एक विशिष्ट संदर्भ संख्या आवंटित की जाती है।
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पावती (24 घंटे)
शिकायत की प्राप्ति की पावती 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता को ईमेल द्वारा भेजी जाती है।
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समीक्षा एवं जांच
संपादकीय दल द्वारा शिकायत की विषयवस्तु, संबंधित लेख और प्रमाणों की समीक्षा की जाती है।
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निर्णय एवं कार्रवाई
यदि शिकायत उचित पाई जाती है तो सुधार, संपादन, स्पष्टीकरण या हटाने की कार्रवाई की जाती है।
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अंतिम निस्तारण (15 दिन)
शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय की सूचना 15 दिनों के भीतर दी जाती है।
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शिकायत का दायरा

निम्नलिखित प्रकार की शिकायतें इस तंत्र के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं:

  • तथ्यात्मक अशुद्धि या भ्रामक जानकारी से संबंधित शिकायत
  • किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की मानहानि संबंधी शिकायत
  • अश्लील, आपत्तिजनक या हिंसा भड़काने वाली सामग्री की शिकायत
  • कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायत
  • निजता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत
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उच्च स्तरीय समाधान

यदि शिकायतकर्ता शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और संबंधित नियमों के तहत उपलब्ध वैधानिक उपायों का सहारा ले सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के पास भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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